खैरागढ़ क्षेत्र के ग्राम हिरावाही तालाब में वर्ष 2023 में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। तालाब में चौकीदारी कर रहे युवक को पानी में डुबोकर हत्या करने वाले आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
मामला 1 मार्च 2023 की रात करीब 11 बजे का है। ग्राम हिरावाही के तालाब में मछली की रखवाली कर रहे अशोक बर्मन और मोहन राय तालाब पार झोपड़ी में भोजन कर रहे थे। इसी दौरान धनंजय बाग उर्फ भाईजान उर्फ सोनू (35 वर्ष), निवासी गांधी नगर पण्डरी (रायपुर), वहां पहुंचा और पैसों की चोरी का आरोप लगाते हुए दोनों से मारपीट करने लगा।
आरोप है कि विवाद के दौरान उसने अशोक बर्मन को दौड़ाकर तालाब में ले जाकर पानी में डुबो दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 95/2023 धारा 323 और 302 भादवि के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने आरोपी को तालाब के पास से ही हिरासत में लिया। उसके भीगे कपड़े और घटना में प्रयुक्त डंडा मौके से जब्त किया गया।
जांच पूर्ण कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद माननीय अपर सत्र न्यायाधीश खैरागढ़ (कुमारी मोहनी कवर) ने 12 फरवरी 2026 को आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 500 रुपये और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को जेल वारंट पर जेल भेज दिया गया।
जिला केसीजी पुलिस ने इस प्रकरण में प्रभावी पैरवी कर आरोपी को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है।

