खैरागढ़ अपडेट/खुमेश रजक– छत्तीसगढ़ सरकार ने होली पर्व को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य में होली के दिन सभी देशी-विदेशी शराब दुकानें बंद रहेंगी। आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर होली को ‘ड्राई डे’ घोषित कर दिया है।
जारी निर्देशों के अनुसार, होली के दिन प्रदेशभर में संचालित सभी मदिरा दुकानें, बार और संबंधित बिक्री केंद्र पूर्णतः बंद रहेंगे। इस दौरान शराब की बिक्री, परिवहन और वितरण पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
सरकार का कहना है कि त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
आबकारी विभाग ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति में पहले होली समेत तीन ड्राई डे को समाप्त कर दिया था। वर्ष 2026-27 के लिए केवल चार दिन—26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) और 18 दिसंबर (गुरु घासीदास जयंती)—को ही ड्राई डे घोषित किया गया था। होली इस सूची में शामिल नहीं थी, जिसे लेकर कई स्थानों पर विरोध की खबरें भी सामने आई थीं।
अब सरकार के ताजा फैसले के बाद होली के दिन पूरे प्रदेश में शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

